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अनुसूचित जाति/जनजाति कर्मचारी सेल्फ केअर टीम

क्या है SCESCT UP? संस्था के उद्देश्य, नियम, सदस्यता प्रक्रिया एवं कार्यप्रणाली की संपूर्ण जानकारी

क्या है SCESCT UP?

SCESCT UP उत्तर प्रदेश में कार्यरत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सभी शिक्षकों एवं कर्मचारियों का एक संगठित परिवार है। समूह से जुड़े किसी भी शिक्षक या कर्मचारी की असामयिक मृत्यु अथवा विपदा में उनके आश्रित परिवार को सम्मानजनक आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु यह मंच समर्पित है।

हमारा पावन लक्ष्य

SCESCT UP का लक्ष्य है कि उत्तर प्रदेश में सेवारत प्रत्येक SC/ST शिक्षक व कर्मचारी इस मुहिम से जुड़े। टीम के किसी भी वैधानिक सदस्य के असमय निधन पर उनके आश्रित परिवार को सदस्यों के माध्यम से सीधा सहयोग प्रदान कर उन्हें आर्थिक संकट से उबारना ही हमारा ध्येय है।

सदस्यता एवं व्यवस्था शुल्क

वार्षिक सदस्यता शुल्क केवल ₹100 निर्धारित है, जो समिति के खाते में ऑनलाइन जमा किया जाता है। समिति समय-समय पर इसका पारदर्शी लेखा-जोखा प्रस्तुत करती है। व्यवस्था शुल्क से संगठन की तकनीकी प्रणालियां संचालित होती हैं और समाज कल्याणकारी कार्य किए जाते हैं।

संस्था के मुख्य नियम एवं कार्यप्रणाली

1
हितलाभ एवं आर्थिक सहयोग

शासन तथा सोसाइटी एक्ट के तहत कर्मचारी हितों तथा उनके परिवार के लिए, कर्मचारी की असामयिक मृत्यु या गंभीर बीमारी अथवा शारीरिक अपंगता होने पर सदस्यों की संख्या के आधार पर आर्थिक सहयोग किया जाएगा।

2
अनिवार्य पंजीकरण एवं रसीद अपलोड

प्रत्येक सदस्य का SCESCT UP पोर्टल/एप पर पंजीकरण अवश्य होना चाहिए। ₹100 वार्षिक सदस्यता शुल्क पंजीकरण के समय ही ऑनलाइन जमा करना होगा और उसकी रसीद पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। वार्षिक सदस्यता शुल्क जमा न करने की दशा में सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाएगी।

3
संगठन विस्तार एवं सम्मान

प्रत्येक कर्मचारी कम से कम दो या दो से अधिक नए सदस्यों को संस्था से जोड़ने का संकल्प लेंगे। संस्था हित में उत्कृष्ट कार्य करने वाले समर्पित सदस्यों को वार्षिक महाधिवेशन में मंच पर सम्मानित किया जाएगा।

4
वैध नॉमिनी को सीधा पारदर्शी सहयोग

संस्था से जुड़े वैध शिक्षक या कर्मचारी के असामयिक निधन पर उनके परिवार एवं विभाग द्वारा पूर्ण भौतिक सत्यापन के उपरांत एक वैध नॉमिनी का बचत खाता संख्या व UPI मीडिया ग्रुप एवं पोर्टल के माध्यम से साझा किया जाएगा। सदस्य सीधे उसी खाते में सहयोग भेजेंगे जिसका संपूर्ण लाभ मृतक के जीवनसाथी, बच्चों व माता-पिता को मिलेगा।

5
सहयोग करने की अनिवार्यता

यदि कोई शिक्षक या कर्मचारी संस्था द्वारा जारी अपील में नियमानुसार सहयोग नहीं करता है, तो उसकी असामयिक मृत्यु या दुर्घटना होने पर संस्था के सदस्यों द्वारा किए जाने वाले आर्थिक लाभ का दावा नहीं किया जा सकेगा। सहयोग की भावना परस्परता पर आधारित है।

6
पारस्परिक सहयोग ही ताकत है

आर्थिक सहयोग संस्था स्वयं कोष से नहीं करती, बल्कि एक-दूसरे से जुड़कर हजारों सदस्यों द्वारा सीधे भेजा जाने वाला 100-100 रुपये का जनसहयोग ही विशाल धनराशि बनकर पीड़ित परिवार को संबल प्रदान करता है।

अति आवश्यक सूचना

"केवल टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने या केवल रजिस्ट्रेशन कर देने से कोई भी शिक्षक या कर्मचारी वैधानिक सदस्य नहीं माना जाएगा। नियमावली के अंतर्गत जारी अपीलों में सहयोग करना अनिवार्य रहेगा। सहयोग करके अपनी प्रोफाइल पर रसीद अपलोड करना अनिवार्य होगा।"

- कोर कमेटी, SCESCT UP
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